Wed 01-02-2023 07:50 AM
अबू धाबी, 31 जनवरी 2023 (डब्ल्यूएएम) -- फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने घोषणा किया कि इसने अपने स्मार्ट चैनलों में उन निवासियों से संबंधित प्रवेश परमिट के लिए एक सेवा जोड़ी है, जो 6 महीने से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहे।
यह सेवा पिछले शुक्रवार से सक्रिय थी और प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह सेवा उन निवासियों पर लागू नहीं होती है जिनके पास गोल्डन रेजिडेंस परमिट हैं।
प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि नई सेवा ग्राहकों को प्रसन्न करने और उन निवासियों को सक्षम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिनके पास वैध निवास परमिट है और जिन्हें 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए अध्ययन, कार्य या उपचार के लिए देश से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था और फिर उन्होंने देश के बाहर रहने के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त कर दी, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी दृष्टिकोण से निवास को रद्द कर दिया जाता है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नई सेवा ऐसे निवासियों को फिर से निवास को सक्रिय करने और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन देश में प्रवेश करने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देती है। इस सेवा में प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रणाली के भीतर स्वीकृत सभी आवास शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि 6 महीने से अधिक समय तक देश से बाहर रहने वालों के लिए परमिट अनुरोध के अनुमोदन के लिए उनके अमीरात आईडी की एक कॉपी और पासपोर्ट की एक कॉपी जमा करने और उस अवधि के दौरान देश में प्रवेश करने में देरी का कारण लिखते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि यह सेवा केवल विदेश से आने वाले ग्राहकों तक ही सीमित है और जो 6 महीने से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहे हैं।
प्राधिकरण ने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रणाली को विकसित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने व सभी सेवाओं को प्रदान करने में डिजिटल परिवर्तन और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाली नई सेवाओं को लॉन्च करने व उनके सामने आने वाली असाधारण परिस्थितियों को दूर करने के लिए अपनी उत्सुकता की पुष्टि की।
अनुवाद - एस कुमार.
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