Wed 01-02-2023 08:07 AM
अबू धाबी, 31 जनवरी 2023 (डब्ल्यूएएम) -- वित्त मंत्रालय (MoF) ने कॉर्पोरेट टैक्स के लिए लागू कर योग्य आय सीमा पर 2022 के अनुमोदित कैबिनेट निर्णय 116 को प्रकाशित किया है।
यह निर्णय दिसंबर 2022 में निगमों और व्यापार ("कॉर्पोरेट कर कानून") के कराधान पर संघीय डिक्री कानून जारी करने के बाद आता है।
व्यवसाय 1 जून 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले अपने पहले वित्तीय साल की शुरुआत से यूएई कॉरपोरेट टैक्स के अधीन हो जाएंगे।
यह दर 9 फीसदी निर्धारित की गई है और एईडी375,000 से अधिक की कर योग्य आय पर लागू होती है, जो मंत्रालय द्वारा पहले की गई घोषणा के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करना कि यूएई की कॉर्पोरेट कर व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी है और वैश्विक वित्तीय व व्यावसायिक केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करती है।
निर्णय के आधार पर कर योग्य आय पर एक जीरो फीसदी की दर लागू होगी, जो समान कर अवधि के दौरान एईडी375,000 से अधिक नहीं होगी, भले ही उस अवधि के दौरान कर योग्य व्यक्ति कितने भी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियों में लगा हो।
प्रासंगिक कर अवधि के दौरान एईडी375,000 से अधिक की कर योग्य आय पर 9 फीसदी की दर लागू होगी।
MoF के अंडर सेक्रेटरी यूनिस हाजी अल खूरी ने कहा, "कॉर्पोरेट कर के लिए लागू कर योग्य आय सीमा पर कैबिनेट का निर्णय उन कर दरों की पुष्टि करता है, जो पहले घोषित की गई थीं। दरों और सीमा को ध्यान से तय किया गया है और यह यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स शासन की निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।"
कॉर्पोरेट टैक्स के लिए लागू कर योग्य आय सीमा पर कैबिनेट के फैसले की एक कॉपी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट: www.mof.gov.ae पर देखी जा सकती है।
अनुवाद - पी मिश्र.
https://wam.ae/en/details/1395303123782